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    मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की मासिक वीडियो कांफ्रेंसिंग समीक्षा बैठक का आयोजन

     


    एमके न्यूज़

    भोपाल. आज को मंत्रालय स्थित व्ही.सी. कक्ष से मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की मासिक वीडियो कांफ्रेंसिंग समीक्षा बैठक का आयोजन प्रबंध संचालक श्री गौतम सिंह साहब की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में 259 मंडी के सचिव/प्रतिनिधि‚ 07 संभागों के संयुक्त संचालक‚ 13 तकनीकी संभागों के कार्यपालन यंत्री उपस्थित रहे। 

     समीक्षा बैठक में अप्रैल से जून 2023 की कृषि उपजों की आवक की समीक्षा की गई। ई-अनुज्ञा पोर्टल पर दर्ज हुई आवक अनुसार प्रदेश में वर्तमान में 84.98 लाख मेट्रिक टन की आवक दर्ज की गई है जो कि गत वर्ष 93.56 लाख मेट्रिक टन के अनुपात में कम है। जिसकी समीक्षा की जाकर आवक में हुई कमी का तथ्यात्मक विश्लेषण किये जाने के निर्देश दिए गए। ई-अनुज्ञा पोर्टल पर दर्ज भुगतान पत्रकों के सत्यापन की समीक्षा में यह तथ्य सामने आया कि लगभग 14 हज़ार भुगतान पत्रक का सत्यापन होना शेष है‚ जिन्हें तत्काल सत्यापन करने के निर्देश दिए गए। भुगतान पत्रक समय सीमा में सत्यापित नहीं करने वाले मंडी सचिवों को कारणदर्शी सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए। बुरहानपुर मंडी में ई-अनुज्ञा प्रणाली को शत प्रतिशत लागू किये जाने के निर्देश मंडी सचिव बुरहानपुर को दिए गए। ई-अनुज्ञा पोर्टल पर व्यापारियों की आई.डी. अकारण डीएक्टिवेट नहीं होने चाहिए‚ ऐसी स्थिति संज्ञान में आने पर सम्बन्धित मंडी सचिव के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। ई-नाम मंडियों की समीक्षा में 56 मंडियों को मंडी बोर्ड से जारी पत्र अनुसार कार्यवाही करने के सम्बन्ध में आवश्यक समीक्षा की गई। ई-मंडी एप्लीकेशन‚ ई-अनुज्ञा प्रणाली‚ एम.पी.फार्म गेट एप तथा फ्लाइंग स्कॉट एप पर मंडी बोर्ड से जारी पत्र अनुसार कार्यवाही करने के सम्बन्ध में निर्देश दिए गए। मंडी समितियों में रिक्त संपत्तियों को भूमि संरचना आवंटन नियम-2009 के तहत आवंटन करने के निर्देश दिए गए। मंडी प्रांगणों से निर्देश अनुसार अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही नहीं होने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई। जिन मंडी समितियों द्वारा राजस्व अभिलेखों में अभी तक नामांतरण की कार्यवाही यथा आवश्यक सुधार संशोधन नहीं कराया है‚ आगामी 30 दिवसों में राजस्व अभिलेखों में मंडी समिति के नामांतरण सुधार संशोधन कराने के निर्देश दिए गए। कृषक विश्राम गृहों को क्रियाशील रखने के निर्देश दिए गए। परिवीक्षा अवधि ‚समयमान वेतनमान ‚विभागीय जांच प्रकरणों‚ पेंशन प्रकरणों तथा माननीय उच्च न्यायालय में लंबित अवमानना प्रकरणों में समय सीमा में जबाब दावा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। 

     बैठक के अंत में प्रबंध संचालक महोदय द्वारा समस्त अधिकारी/कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि मंडी प्रांगण में आने वाले कृषकों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। शुद्ध पेयजल‚ भोजन कैंटीन की व्यवस्था‚ विश्रामगृह की व्यवस्था‚ उचित पार्किंग स्थल की व्यवस्था‚ उचित तौल कांटो की व्यवस्था‚ उपजों की नीलामी त्वरित करने की व्यवस्था‚ मंडी प्रांगण में किसानों को अधिनियम की धारा 37(2) के तहत भुगतान हो ऐसी व्यवस्था किए जाने के निर्देश देते हुए बैठक समाप्त की गई।

     बैठक में अपर संचालक  डॉ एस. बी. सिंह‚ श्री चंद्रशेखर वशिष्ठ‚ श्री राजाराम अहिरवार‚ अधीक्षण यंत्री श्री डी. एस. राठौर, संयुक्त संचालक सुश्री संगीता ढ़ोके‚ उपसंचालक श्रीमती रश्मि कश्यप‚ श्री घनश्याम पारदशानी‚ श्री अतुल निपाने‚ श्री नितिन कोल्हे‚ सहायक संचालक श्री अविनाश पाठे‚ श्री योगेश नागले‚ अनुभाग अधिकारी श्री नैन सिंह सोलंकी‚ श्री शीतल चौधरी तथा मयंक भूषणवार उपस्थित रहे।


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