18 पटवारियों पर कोर्ट में चलेगा केस, 794 किसानों का हक़ मारा था, collecter ने दी अनुमति
श्योपुर बाढ़ राहत घोटाला: कलेक्टर ने दी अभियोजन स्वीकृति
794 किसानों का हक मारने वाले
• राजस्व अमले पर शिकंजा, 110 आरोपियों में 18 पटवारी
एमके न्यूज़|
भोपाल. श्योपुर जिले के चर्चित बाढ़ राहत घोटाले में रा प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 18 ने पटवारियों के विरुद्ध अभियोजन की के स्वीकृति दे दी है। कलेक्टर एवं जिला कर मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा की इस मंजूरी के बाद इस अब आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में रूप चार्जशीट पेश करने और गिरफ्तारी का रास्ता थी। साफ हो गया है।
मामला वर्ष 2021 की बाढ़ राहत राशि ने के गबन से जुड़ा है, जिसमें 794
प्रभावित किसानों की राशि अपात्र लोगों थाने में दर्ज इस प्रकरण में कुल 110 के 127 खातों में डाल दी गई थी। जांच में फर्जी प्रविष्टियां और आपराधिक साजिश के साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने राजस्व अमले पर कार्रवाई के लिए अनुमति मांगी थी । चिन्हित पटवारियों में मेवाराम, हेमंत, राजकुमार, महेंद्र, सुमित, योगेश, विनोद, अखिलेश, भोलाराम, हुकुमचंद, राजवीर, बृजराज, रामनरेश, रामदयाल, सोनेराम, नीतेश, संजय और शंकरलाल शामिल हैं। इन पर धोखाधड़ी, जालसाजी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की गंभीर धाराएं लगाई गई हैं।
ऑडिट में खुली पोल, अपात्रों के खातों में पहुंची राहत राशि
वर्ष 2021 की भयावह बाढ़ के बाद शासन ने पीड़ितों के लिए बड़ी राशि स्वीकृत की थी। घोटाले का खुलासा तब हुआ जब ऑडिट में पाया गया कि 960 में से 794 असली हकदारों को राशि मिली ही नहीं। इसके बजाय करोड़ों रुपए 87 ऐसे लोगों के खातों में ट्रांसफर कर दिए गए, जो बाढ़ प्रभावित ही नहीं थे। इस संगठित भ्रष्टाचार में राजस्व विभाग के जमीनी अमले की भूमिका सबसे अहम पाई गई है।

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